माओवादी भास्कर पांडे के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा

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हल्द्वानी। अनीता रावत
माओवादी भास्कर पांडेय के खिलाफ अल्मोड़ा पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी सीओ रानीखेत तपेश कुमार ने कोतवाली में धारा 124 ए के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया है। एसएसपी पंकज भट्ट के अनुसार इसकी जांच सीओ अल्मोड़ा राजेंद्र सिंह रौतेला करेंगे। भास्कर पर सोमेश्वर, द्वाराहाट और नैनीताल के धारी में लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं।


भास्कर पांडे को रिमांड में लेकर पुलिस ने गत शनिवार और रविवार को कड़ी पूछताछ की थी। उससे मिले पैन ड्राइव से भी कई राज खंगाले गए थे। पूछताछ और पैन ड्राइव से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की ओर से राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया है। भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करने पर भादंस की धारा 124 ए का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके बाद भास्कर राजद्रोह का आरोपी हो गया है। हालांकि इसकी अभी जांच होगी। भास्कर को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 13 सितंबर को जिले के पेटशाल में हरिदत्त पेटशाली इंटर कॉलेज के पास पैदल रास्ते से गिरफ्तार किया था। इससे पहले उसके खिलाफ इस बीच धारा 420, 468 व 471 के तहत भी नया मामला भी दर्ज किया गया है। माओवादी भास्कर पांडे (36) पुत्र शिवानंद पांडे ग्राम भगरतोला जागेश्वर तहसील भनोली जिला अल्मोड़ा का रहने वाला है। भास्कर को इस बीच उत्तराखंड में अकेला माओवादी बताया जा रहा है।

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