राज्यसभा में भी सवर्ण आरक्षण बिल पास

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नई दिल्ली। नीलू सिंह
गरीब सवर्णों को शिक्षा एवं रोजगार में 10% आरक्षण देने वाला 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया। मंगलवार को यह बिल लोकसभा से पास हो गया था। अब इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
गरीब सवार्णों को 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया। चर्चा होते ही विपक्ष ने विधेयक पेश करने के समय पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा तो वहीं, पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवरों में ही लगता है। यह पहला छक्का नहीं है, विकास और बदलाव के लिए अभी कई छक्के लगेंगे। उन्होंने कहा, इस फैसले के जरिए संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदला जा रहा। देर रात सवर्ण आरक्षण बिल को लेकर राज्यसभा में हुई वोटिंग यह बिल बहुमत से पास हो गया। इस बिल के समर्थन में 165 और खिलाफ में केवल 7 वोट पड़े। अब इस बिल को मंजूरी के लिए सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। इससे पहले बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए कनिमोझी ने प्रस्ताव रखा था। हालांकि वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 18 और खिलाफ में 155 वोट पड़े। इसके साथ ही बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग खारिज हो गई। गौरतलब है कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस विधेयक को राज्यों की मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में इस विधेयक को मंजूरी के लिए सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

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