गिफ्ट वाउचर और कैश-बैक वाउचर पर 18 फीसदी जीएसटी

नई दिल्ली। टीएलआई उपभोक्ताओं या आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए गिफ्ट वाउचर, कैश-बैक वाउचर को वस्तु अथवा सामान माना जाएगा और इनपर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने यह व्यवस्था दी है। बेंगलुरु की प्रीमियर सेल्स प्रमोशन प्राइवेट लि. ने एएआर की कर्नाटक पीठ के समक्ष अपील दायर कर पूछा था […]

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