हर साल वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

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पटना। राजेन्द्र तिवारी

अब हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। परिवहन विभाग ने नियम में बदलाव किया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नए प्रावधान के अनुसार अब कॉमर्शियल वाहन खरीदने के आठ साल तक वार्षिक फिटनेस से राहत मिलेगी। वाहन मालिक को हर हर वर्ष की जगह दो वर्ष पर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा।

नया प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। फिटनेस प्रमाणपत्र दो साल के लिए मान्य होगा। पहले के प्रावधान के अनुसार नए या पुराने वाहनों को दो वर्ष के बाद हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता था।  इससे वाहन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब नए वाहनों के पंजीकरण के समय दो साल के लिए वाहन को दुरुस्त माना जायेगा। पहला फिटनेस दो वर्षों के बाद दो वर्षों के लिए प्राप्त होगा। वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तिथि से दो वर्ष के लिए ठीक हालत में माना जायेगा। यह प्रक्रिया आठ वर्ष तक चलेगी। आठ वर्ष के बाद ऐसे वाहनों को हर वर्ष फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। नए नियम से प्रदेश के करीब 10 लाख कॉमर्शियल वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।

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