पीड़ित युवती और बलात्कारी पादरी को शादी की अनुमति देने से इनकार

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नई दिल्ली। टीएलआई
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कोट्टयूर बलात्कार मामले की रेप पीड़िता की ओर से दायर एक आवेदन पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें पूर्व कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी से शादी करने की इच्छा व्यक्त की गई थी। पादरी को पोक्सो के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पादरी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने पीड़िता से शादी करने पर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। पीड़ित ने दोषी की याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि वह सामाजिक कलंक से बचने और यौन अपराध से पैदा हुए बच्चे को वैधता देने के लिए शादी करना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार पीड़िता से शादी करने के लिए पादरी की सजा को निलंबित करने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। जस्टिस विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने अभियोजक से उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत उठाने के लिए कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता बच्चे की वैधता के लिए आरोपी से शादी करना चाहती है। अपनी याचिका में दावा किया कि बच्चा स्कूल जाने की उम्र का है और इसलिए स्कूल में प्रवेश के आवेदन पत्र में पिता के नाम का लिखने की आवश्यकता है।

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