उत्तराखंड में स्कूल खोलने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

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हल्द्वानी। अनीता रावत
उत्तराखंड में दो अगस्त से स्कूल खोले जाने के कैबिनेट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हालांकि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कैबिनेट के निर्णय की बजाय संबंधित शासनादेश को चुनौती देने के लिए कहा है। खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई चार अगस्त को करेगी। सोमवार को इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
देहरादून निवासी विजय सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि बीते दिनों कैबिनेट ने एक निर्णय के तहत दो अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं कक्षाओं तक के विद्यालयों को खोलने का ऐलान किया। जबकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आना जारी है। याची का कहना है कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में अब भी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी है। इसी बीच सरकार की ओर से स्कूल खोले जाने का निर्णय ले लिया गया, जो गलत है। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने कैबिनेट के निर्णय को चुनौती देते हुए 29 जुलाई को याचिका दायर की है। जबकि सरकार ने संबंधित शासनादेश 31 जुलाई को जारी किया है। इसलिए उन्हें जनहित याचिका में संशोधन के लिए समय दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो दिन का समय देते हुए सुनवाई के लिए चार अगस्त की तिथि तय की है।

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