नागेश्वर राव के खिलाफ याचिका की सुनवाई से न्यायमूर्ति सीकरी अलग

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नई दिल्ली। नीलू सिंह
सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर आईपीएस एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से अब न्यायमूर्ति एके सीकरी अलग हो गए। जिससे गुरुवार को इस मामले में शीर्ष न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले सोमवार को कामन काज की इस याचिका की सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद को अलग कर लिया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि वह जांच एजेंसी के नये मुखिया का चयन करने वाली समिति का हिस्सा होंगे। बता दें कि सीकरी सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को पद से हटाने का निर्णय करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य थे।
जानकारी के अनुसार सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली गैर सरकारी संगठन की याचिका न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी। गुरुवार को सुनवाई के लिए सामने आने पर न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि वह इससे खुद को अलग कर रहे हैं और उन्होंने इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरी स्थिति को समझिए। मैं इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। सूत्रों के अनुसार गैरसरकारी संगठन कामन काज ने इस याचिका में सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया मे पारदर्शिता सुनिश्चित करने की स्पष्ट व्यवस्था करने का आग्रह किया है।

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