गांजा तस्करों को पांच-पांच साल की सजा

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देहरादून। अनीता रावत
गांजा की तस्करी में आरोपी सरफराज सैफी निवासी ग्राम बुड़ानपुर अलीगंज थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद यूपी और राम किशोर निवासी ग्राम गोशाला दभरा मुस्तकम थाना आईटीआई जिला उधमसिंह नगर को विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने एनडीपीएस एक्ट में पांच-पांच की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर चार-चार माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
जानकारी के अनुसार भतरौंजखान थाने के उपनिरीक्षक ओम प्रकाश सिंह सात जनवरी 2018 को टीम के साथ गस्त पर थे। इसी समय मरचूला की ओर से कार आई, जिसे पुलिस ने रोका। चेकिंग में उसमे गांजा भरा मिला। पुलिस ने आरोपी सरफराज सैफी और राम किशोर को गिरफतार कर लिया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुआ। जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैल्वाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र जोशी ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ।

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