सीएम नीतीश कुमार पर केस नहीं चलेगा

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पटना। राजेन्द्र तिवारी

लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पंडारक हत्या कांड में नीतीश कुमार के खिलाफ केस नहीं चलेगा। कोर्ट ने एफआईआर से नीतीश का नाम हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बाढ़ कोर्ट के संज्ञान को रद्द किया है। 16 नवंबर 1991 को बाढ़ के पंडारक में रहने वाले सीताराम सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले में बाढ़ कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नीतीश कुमार को भी आरोपी माना था। इसके खिलाफ नीतीश ने 2009 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। विपक्ष इस मामले में मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहा था।  

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