उत्तराखंड में पति की हत्या में महिला और प्रेमी को उम्रकैद

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हल्द्वानी। अनीता रावत
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर की अदालत ने अवैध संबंध के चलते पति की हत्या करने की दोषी महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


अभियोजन पक्ष के मुताबिक, काशीपुर निवासी कुलदीप सिंह ने कचनालगाजी निवासी अपने दामाद गुरमीत सिंह की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि कुलदीप की बेटी सुमन देवी के ग्राम सैंटाखेड़ा थाना टांडा रामपुर (यूपी) निवासी सुनील कुमार पुत्र चुन्नीलाल से अवैध संबंध थे। गुरमीत को सुमन के अवैध संबंधों का पता चल गया था। उसने सुमन के अवैध संबंधों का विरोध जताया था। इस पर नवंबर 2018 में सुमन देवी ने अपने पति गुरमीत को खाने में जहर दे दिया था। इसके बाद अपने प्रेमी सुनील के साथ मिलकर गला दबाकर गुरमीत की हत्या कर दी थी। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए दोनों ने चुन्नी के सहारे गले में फंदा लगाकर गुरमीत के शव को बल्ली से टांग दिया था। इसके बाद सुमन ने रोने धोने का खूब नाटक भी किया था। पुलिस की जांच में हत्याकांड का खुलासा हो गया था।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर सुबीर कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन अधिकारी विपिन कुमार अग्रवाल और अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्रा की दलीलें और गवाहों के परिशीलन के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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