रियल एस्टेट को राहत मिलने से उत्तराखंड को होगा फायदा

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नैनीताल। अर्पणा पांडेय

रियल एस्टेट को राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने फ्लैट खरीदने वाले को भी शानदार तोहफा दिया है। महानगरों में 60 वर्ग मीटर और छोटे नगरों में 90 वर्ग मीटर एरिया वाले मकान और 45 लाख तक के निर्माणाधीन फ्लैट पर अब केवल एक फ़ीसदी जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल के इस कदम से उत्तराखंड समेत कई छोटे राज्यों को लाभ मिला है। हालांकि इससे ज्यादा कीमत वाले निर्माणाधीन फ्लैट पर 5फीसदी जीएसटी देना होगा। जीएसटी की दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। बताया जा रहा है कि जो परियोजनाएं फिलहाल निर्माणाधीन है उन पर भी यह लाभ मिलेगा। नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई 33 वी जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर में आ रही दिक्कतों के बारे में जनता एवं प्रतिनिधियों द्वारा समाधान करने की मांग की जा रही थी। आवासीय भवनों की खरीददारी करने में जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। ताकि आम लोगो को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा इस क्षेत्र में पारदर्शिता रहे। रियल एस्टेट सैक्टर के लिये एवं नये घर खरीदने वालों के लिये यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होगा। इसको देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के अध्यक्षता में हुई बैठक में दरों को कम कर करने का निर्णय लिया गया। अरुण जेटली ने बताया कि हम रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्हेंने बताया कि जीएसटी परिषद निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी की दर को 12 से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं किफायती मकानों पर जीएसटी की दर को 8 से घटाकर 1% कर दिया है। परिषद के इस फैसले से पहली दफा घर खरीदने के पौने पांच लाख तक की बचत होगी। सरकार के इस निर्णय सेे उत्तराखंड को विशेष फायदा होगा। हल्द्वानी, उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा में रियल एस्टेट का कारोबार जोरों पर है जीएसटी दर कम होने सेे इसका फायदा मिलेगा।

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