उत्तराखंड में रेपिस्ट को कठोर सजा के साथ जुर्माना

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देहरादून। अनीता रावत

नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। इस मामले में विशेष जज पाक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने आरोपी को सजा के साथ ही 50 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश कुमार चौहान के अनुसार रानीपुर क्षेत्र निवासी एक 16 वर्षीय छात्रा दो जनवरी 2017 को स्कूल गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश की। करीब एक सप्ताह के बाद पुलिस ने छात्रा को बहादराबाद से बरामद कर युवक को पकड़ लिया। छात्रा ने बताया कि विक्रम उर्फ बाबू निवासी ग्राम नोगछिया थाना और जिला भागलपुर बिहार हाल पता निर्मल बस्ती रानीपुर हरिद्वार उसे बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्ष के साक्ष्य और गवाहों की दलीलें सुनीं और बाद में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी विक्रम को दोषी माना और सजा सुनाई।

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