यूपी में गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू

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लखनऊ। प्रिया सिंह

योगी सरकार ने यूपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए गरीब सवर्णों के लिए दस फीसदी आरक्षण लागू कर दिया है। आरक्षण को 14 जनवरी से ही प्रभावी माना जाएगा।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसपरसैद्धांतिक सहमति दी गई। बताया जा रहा है कि अगले माह विधानसभा सत्र में इससे संबंधित विधेयक पास कराया जाएगा। यूपी सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को कैबिनेट फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने भी केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण को लेकर जारी गजट नोटिफिकेशन के सभी प्रावधानों को बिना किसी संशोधन के हूबहू 14 जनवरी से ही प्रभावी कर दिया है। इसके अनुसार सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए दस फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से जारी गजट अधिसूचना का अक्षरशः पालन करेगी। बताया जा रहा है कि इन जातियों को ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, वैश्य, कायस्थ, जाट, गुर्जर व अन्य गरीब सामान्य वर्ग की जातियां को इसका लाभ मिलगा। इस फैसले के साथ ही यूपी गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला गुजरात तथा झारखंड के बाद तीसरा राज्य बन गया है। आठ लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए अध्यादेश या विधेयक लाने के सवाल पर प्रवक्ता ने बताया कि यह आगे की प्रक्रिया है, जो आगे चलेगी।

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