डिप्टी सीएम केशव मौर्या के खिलाफ जांच के आदेश

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लखनऊ। राजेन्द्र तिवारी
फर्जी मार्कशीट के इस्तेमाल के एक आरोप में कोर्ट ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जांच के आदेश दिया है। मामले की सुनवाई बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह की अदालत में हुई।
आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने फर्जी मार्कशीट का आरोप लगाते हुए कोर्ट में एक अर्जी दी थी। बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई हुई। एक्टिविस्ट के वकील उमा शंकर चतुर्वेदी के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस प्रकरण में फर्जी मार्कशीट के उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश रूटीन तौर पर नहीं पारित करना चाहिए ,आदेश पारित करने के पूर्व प्रारंभिक जांच कराई जा सकती है इसलिए इस प्रकरण में प्रारंभिक जांच कराया जाना जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए। साथ ही इस मामले में आख्या प्रस्तुत करने को भी कहा है। इसके लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने कैंट थाना प्रभारी को निर्देशित भी किया। कैंट थाने से जांच आख्या प्रस्तुत होने पर मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

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