पांच में एक भी प्रॉपर्टी हुई तो आरक्षण नहीं

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नई दिल्ली। सवर्ण के लिए आरक्षण लागू करने की तिथि पर केंद्र सरकार का आदेश जारी हो गया। इसके तहत एक फरवरी से केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने लगेगा। जारी हुए आदेश के तहत सभी केंद्रीय मंत्रालयों, लोकसेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, लोकसभा, राज्यसभा, रेलवे, बैंक, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्रीय सचिवालय की सेवाओं में गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। हालांकि पांच प्रकार की प्रॉपर्टी में से कोई एक भी प्रॉपर्टी हुई तो आवेदक को आरक्षण नहीं मिलेगा।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक फरवरी 2019 के बाद केंद्रीय सेवाओं में जो भी रिक्तयां निकाली जाएंगी उनमें यह 10 फीसदी आरक्षण लागू होगा। इसके लिए नियम कानून भी तय कर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार सालाना आठ लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के अभ्यर्थियों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन आदेश के अनुसार यदि पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि या एक हजार वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट या अधिसूचित नगर निगमों में 100 वर्ग गज या इससे बड़ा प्लॉटऔर गैर-अधिसूचित स्थानीय निकायों में 200 वर्ग गज या इससे बड़ा प्लॉट में से कोई एक भी प्रॉपर्टी हुई तो आवेदक को आरक्षण नहीं मिलेगा। सूत्रों का दावा है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए गरीब सवर्ण उम्मीदवारों को आय एवं संपत्ति से जुड़ा एक प्रमाणपत्र लेना होगा। यह प्रमाण-पत्र तहसीलदार या इससे उच्च पद पर पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आदेश के अनुसार सभी स्रोतों से मिलने वाली आय को जोड़कर इसका निर्धारण किया जाएगा।

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