कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उत्तराखंड में प्रवेश

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देहरादून। अनीता रावत

उत्तराखंड में कोरोना को लेकर सरकार अब भी सख्त है। तीसरे लहर को देखते हुए धामी सरकार राज्य भर में कोरोना कर्फ्यू फिर बढ़ा दिया है। यही नहीं बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटें पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। इस बारे में सोमवार देर शाम निर्णय लिया गया।
सोमवार शाम को मुख्य सचिव डा. एसएस संधु की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन रात नौ बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट के लिए रात दस बजे तक का समय निर्धारित किया है। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है, अलबत्ता लोगों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा। यही नहीं जिन व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 15 दिन पूर्व लग चुकी है और यदि वह इसका प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो उन्हें एअरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर राज्य की सीमा पर प्रवेश की अनुमति रहेगी, जबकि जो व्यक्ति यह प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकेंगे, उन्हें 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट व एंटीजन जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी। इसके साथ ही सरकार ने पिछले हफ्ते की कोविड कर्फ्यू की गाइड लाइन को यथावत 17 अगस्त की सुबह छह बजे तक के लिए लागू किया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में हालांकि काफी गिरावट आ चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है।

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