लॉकडाउन : अगले दो हफ्ते और प्रतिबंध, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राहत

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नई दिल्ली। टीएलआई

लॉकडाउन 2.0 तीन मई को पूरा हो रहा। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस दो और हफ्ते और बढ़ाने का केंद्र सरकार ने फैसला किया है। साथ ही कई राज्यों को लॉकडाउन 3.0 में राहत देने का भी निर्णय लिया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले शहरों को  कुछ छूट मिलेगी। लेकिन रेड जोन में किसी तरह का राहत नहीं दिया जाएगा। 

कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या और लॉकडाउन 2.0 का समय पूरा होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक हुई। ढाई घंटे तब चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के बाद लॉकडाउन को तीन मई के बाद एक बार फिर दो हफ्ते के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यानी 17 मई तक देश में  लॉकडाउन लागू रहेगा। सूत्रों के अनुसार इस लॉकडाउन में ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों को छूट मिलेगी लेकिन रेड जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि ट्रेन, बस के संचालन, स्कूल आदि पर अभी रोक जारी रहेगी। केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में पहले से अधिक छूट दी जाएगी। लेकिन सोशल डिस्टेंशिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है। बताया गया है कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश को काफी लाभ हुआ है। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि रेड जोन में साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शॉ, टैक्सी, ऑनलाइन कैब, बसें, नाई की दुकान, स्पा और सैलून की सेवाएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि ऑरेंज जोन में जिले के अंदर-अंदर लोगों और वाहनों को और लोगों को अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए यात्रा करने की अनुमति होगी। चारपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी। वहीं ग्रीन जोन में देशभर में जारी कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। जिले के अंदर बसों के संचालन और बस डिपो के संचालन को अनुमति दी गई है। 

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