बकायेदारों के खिलाफ एलओसी जारी नहीं कर सकते बैंक

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मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकायेदारों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी नहीं कर सकते। यह फैसला बंबई उच्च न्यायालय ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी बैंकों के पास इस संबंध में कानूनी अधिकार नहीं है। इस फैसले के बाद कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ जारी किए गए सभी एलओसी रद्द हो जाएंगे।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन की एक धारा को भी असंवैधानिक करार दिया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील आदित्य ठक्कर ने अदालत से अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग की पर पीठ ने इनकार कर दिया।
अदालत ने उक्त धारा की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि आव्रजन ब्यूरो ऐसे एलओसी (बकायेदारों के खिलाफ बैंकों द्वारा जारी) पर कार्रवाई नहीं करेगा। यह भी कहा कि उसका फैसला किसी भी बकायेदारों के खिलाफ न्यायाधिकरण या आपराधिक अदालत के आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा करने से रोका गया हो।

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